टैक्स चोरी पर बढ़ा पहरा, 20 लाख से ज्यादा या निकासी पर 26 मई से लागू होगा ये नया नियम

 टैक्स चोरी पर सरकार ने अपना पहरा बढ़ा दिया है. अब अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा या निकासी करता है, तो उसके लिए ये काम करना अनिवार्य होगा...


टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब अपना पहरा बढ़ा दिया है. देशभर में नकद लेन-देन से होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक नया नियम बनाया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है.



अनिवार्य होगा Skillet डिटेल देना


सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अब यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में बैंक खाते से 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकासी करता है, तो उसके लिए PAN की जानकारी देना अनिवार्य होगा. ये नियम चालू खाता (Current Account) खोलने के वक्त भी लागू होगा.


26 मई से निया नियम लागू


सीबीडीटी ने इस नियम को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके हिसाब से 26 मई के बाद से नकद जमा या निकासी पर ये नियम लागू हो जाएगा. नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि ये नियम बैंक, सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में चलने वाले खातों पर समान रूप से लागू होगा. बैंक काउंटर से लेनदेन करने के लिए सरकार ये नियम लाई है. इसे लाने का मकसद नकद लेन-देन को हतोत्साहित करना और इसके माध्यम से होने वाली टैक्स चोरी को रोकना है.

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